चुनाव में धांधली करने वाले अधिकारियों के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर की जाएगी याचिका : शर्मा
एनके शर्मा ने बताया कि डेराबस्सी ब्लॉक के गांव बडाना के सरपंच उम्मीदवार बलबीर सिंह, चंडियाला के सरपंच उम्मीदवार जगमीत सिंह, फतेहपुर जट्ट से सरपंच उम्मीदवार सिमरनजीत सिंह, बैरमाजरा से सरपंच उम्मीदवार नरिंदर कुमार, चंडियाला से सरपंच उम्मीदवार गुरप्रीत सिंह धीरेमाजरा से प्रत्याशी गिरधारी लाल, कुरली से सरपंच प्रत्याशी मनजीत कौर, ककराली से सरपंच प्रत्याशी बलजीत कौर, चंदियाला से सरपंच प्रत्याशी जगतार कौर, खेड़ी जट्टां से सरपंच प्रत्याशी हरचंद सिंह, हमायुपुर से सरपंच प्रत्याशी अमन कुमार, बलविंदर सिंह, हरप्रीत सिंह, नरिंदर सिंह और गगनदीप सिंह ने पंचायत विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई धांधली और धमकाने के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में मामला दायर किया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सरपंच उम्मीदवार के लिए होने वाले चुनाव पर रोक लगा दी है.
इसी प्रकार, रानी माजरा गांव के कप्तान सिंह द्वारा दायर याचिका पर कार्रवाई करते हुए हाई कोर्ट ने रानी माजरा गांव की सरपंची के चुनाव पर रोक लगा दी है। गांव फतेहपुर की सरपंची के चुनाव पर भी हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है.
वहीं पांच उम्मीदवारों गुरप्रीत खान शेखपुर कलां वार्ड नंबर चार, सिउ राम शेखपुर कलां वार्ड नंबर दो, रवीना शर्मा शेखपुर कलां वार्ड नंबर तीन, बलकार सिंह सेखपुर कलां वार्ड नंबर तीन और जसविंदर कौर चड़ियाला वार्ड नंबर एक के चुनाव पर रोक लगा दी गई है की अब 15 अक्टूबर को उक्त गांवों की शेष सीटों पर चुनाव नहीं होगा.
इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए एनके शर्मा ने कहा कि पुलिस प्रशासन और पंचायत विभाग को पंचायत चुनाव पारदर्शिता और ईमानदारी से कराना चाहिए. चुनाव में धांधली करने वाले अधिकारियों के खिलाफ हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 16 अक्टूबर को वह खुद कोर्ट में उपस्थित होकर अधिकारियों की कारगुजारी पर प्रकाश डालेंगे.
शर्मा ने कहा कि सोमवार को करीब 50 और याचिकाएं हाईकोर्ट में दाखिल की जाएंगी. जिन्हें बिना कारण बताए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया गया.
इस मौके पर उनके साथ विभिन्न गांवों के पंच-सरपंच प्रत्याशी समेत बड़ी संख्या में निर्वाचन क्षेत्र के लोग मौजूद थे.
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